न्यायालय के आदेश को ताख पर रखकर गिरा दिया गरीब व्यक्ति का आशियाना

हाई कोर्ट ने प्रार्थी के मुकदमे में लिया संज्ञान टीम गठित कर सर्व जांच करने का आदेश
रिपोर्ट सुनील वर्मा
सीतापुर के रामपुर मथुरा ग्राम रामपुर में बड़कन्नू उर्फ मोहम्मद जुबेर पुत्र इमामुद्दीन का आशियाना रामचंद्र द्वारा प्रशासन से 60 कट करके गरीब का आशियाना दिनांक 13 11.2024 को गिरा दिया गया शान द्वारा की गई प्रताड़ना से दुखी होकर प्रार्थी ने उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में रेट आज का दायर की जिनकी संख्या 10 40 9/2024 जारी अधिवक्ता मोहम्मद आमिर खान एडवोकेट द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 10 12.2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए विवादित भूमि की जांच के लिए कमिश्नर बना कर दिनांक 15 12 2024 को पुनः सर्वे करके रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करने का आदेश पारित किया है विपक्षी ज्ञानचंद द्वारा दीवानी वजन संख्या तीन 311 / 2003 न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन महमूदाबाद सीतापुर में प्राथी के विरुद्ध प्रस्तुत किया था दिनांक 28 2 2023 आदेश हुआ कि अशर्फी आदि बनाम सहज राम आदि निरस्त किया जाता है तब विपक्षी गणों ने न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नंबर 4 विशेष न्यायालय सिविल अपील संख्या 38 बाते 2023 श्रीमती बड़की आज बना सहज राम आज द्वारा देश अपील करता घर द्वारा किसी अनुतोष को पाने के अधिकार नहीं है दवा अपील में कोई बोल नहीं पाया जाता है तो निरंतर करने योग्य इसलिए अपील निरस्त की जाती है अवर न्यायालय के मूल वाद संख्या 311/2023 अशर्फी आज बनाम शाहजाराम आज में पारित निर्णय दिनांक 28 2 2023 एवं डिग्री दिनांक 17 3 2023 की पुष्टि की जाती है कि दिनांक 23 2024 अपार जनपद न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश इसी एक्ट संख्या चार सीतापुर द्वारा प्रार्थी के हक में डिग्री पारित होने के बावजूद सिविल जज के आदेश को तक पर रखकर तहसीलदार कांगो महमूदाबाद एवं क्षेत्र लेखपाल व पुलिस प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश को निकलते हुए कहा ऐसे आदेश तमाम आते रहते हैं और पीड़ित की एक भी नहीं सुनी और गरीब का आशियाना गिरा दिया गया जबकि योगी सरकार व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी रोक लगा रखी थी कि किसी भी गरीब व्यक्ति का आशियाना नहीं उजाला जा सकता अब देखना यह है कि माननीय हो हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रार्थी को प्रशासन द्वारा गिराए गए आशियाने में प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा