उत्तर प्रदेशसीतापुर

अपर जिला जज (पॉक्सो एक्ट) श्री भागीरथ वर्मा ने दिया ऐतिहासिक निर्णय

मुकदमा ट्रायल के प्रथम दिन की शुरुआत से अन्तिम 24वें दिन में किया निर्णय।
भारतीय न्याय संहिता (बी0एन0एस0) के अन्तर्गत सीतापुर का पहला निर्णय।
ब्यूरो रिपोर्ट अनूप पाण्डेय 
सीतापुर जनपद के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-14/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतापुर अपर जिला जज भागीरथ वर्मा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-372/2024 की सुनवाई कर संबंधित मुकदमे में आरोप विरचित होने की तिथि से मुकदमा ट्रायल में लगे कुल 24 दिनों में अन्तिम निर्णय सुना दिया, जिसमें आरोपी को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास से दंडित किया।
बता दे 14 अक्टूबर 2024 को पिसावां थाने में जयचंद पासी द्वारा तहरीर प्रस्तुत की गयी, जिसमें आरोप लगाये गये उसके गांव के विशाल कश्यप शाम 07 बजे करीब उसकी बेटी जिसकी उम्र लगभग 08 वर्ष थी, जिसको बहला फुसलाकर गांव में लगा मेला दिखाने ले गया। जब उसकी बेटी काफी देर तक वापस नहीं आयी तो परिजनों द्वारा बेटी की तलाश की गयी। काफी तलाश करने के बाद शिकायतकर्ता व उसके परिजन द्वारा बेटी को तलाश करते हुये गांव के प्राइमरी स्कूल के पीछे पहुंचे तो देखा की विशाल कश्यप उसकी बेटी का मुंह दबाकर दुष्कर्म कर रहा है। वादी की उक्त तहरीर पर पिसावां थाना में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही की गयी। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा पॉक्सो अधिनियम एवं एस0सी0 एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र 28 अक्टूबर 2024 को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
जिला जज कुलदीप सक्सेना जो हाल ही में जनपद न्यायाधीश के पद का कार्यभार सम्भाला। उन्होंने संवेदनशील/लैगिंक अपराधों पर विशेष ध्यान देते हुये न्यायिक अधिकारियों को ऐसे मामलों में विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश प्रदान किये।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-14/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतापुर अपर जिला जज भागीरथ वर्मा द्वारा इस मुकदमें में आरोप पत्र के समस्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से सुनवाई कर विशाल कश्यप को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास तथा 20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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