विधिक सहायता की महत्वपूर्ण कड़ी हैं अधिकार मित्र : एडीजे

अनिल कुमार द्विवेदी
बी न्यूज दैनिक
गोण्डा। जरूरतमंदों को विधिक जानकारी और नि:शुल्क विधिक सहायता दिलाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिबद्ध है तथा पात्रों को लाभ दिलाने के लिए नियुक्त अधिकार मित्र सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ये बातें जनपद न्यायालय के वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में अधिकार मित्रों के एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दानिश हसनैन ने कही।
एडीजे ने कहा कि समाज के असहाय वर्ग को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करना संविधान की अवधारणा है। जरूरतमंदों को उनके इस अधिकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें अधिकार मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकार मित्र जमीनी स्तर पर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को विधिक जानकारी और सहायता दिलाने के लिए तहसील, ब्लाक, वन स्टाप सेंटर, वृद्धाश्रम, राजकीय संप्रेक्षण गृह, जिला कारागार व विभिन्न थानों पर अधिकार मित्रों की तैनाती की गयी है। अधिकार मित्रों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में टेली लाॅ के पैनल अधिवक्ता अविनाश चंद्र श्रीवास्तव व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल बृज लाल तिवारी ने अधिकार मित्रों को उनके कार्य और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान सभी अधिकार मित्र उपस्थित रहे।