उत्तर प्रदेशगोण्डा

नाबालिक बालिका के अपहरण मामले में तीन के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज

अनिल कुमार द्विवेदी
बी न्यूज दैनिक

गोंडा। जिले के कोतवाली कर्नलगंज अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों के विरुद्ध शादी करने की नियत से नाबालिक बालिका का अपहरण व अनुसूचित जाति जन जाति नृसंशता निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

तहरीर में कहा गया है कि बीते 7 जनवरी को वह आवश्यक कार्य से तहसील गया था। वापस आया तो उसकी 15 वर्षीय नाबालिक पुत्री घर पर नही थी। उसने काफी खोजबीन किया लेकिन कहीं पता नही चला। दूसरे दिन करीब 8 बजे उसकी पुत्री ने घर पहुंचकर बताया कि शादी करने की नियत से सुहेल उसे अपने साथ लखनऊ लेकर चला गया था। जहां एक स्थान पर बैठाकर वह सामान लेने गया,उसी बीच वह वहां से भाग कर घर वापस आयी है। वह सुहेल के घर गया और उसके बारे में पूंछने लगा। जिस पर जमील व जावेद जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए उसे भगा दिये। पीड़ित ने आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किये जाने की मांग की है। मामले में सुहेल, जमील व जावेद निवासी ग्राम रामगढ़ के विरुद्ध नाबालिक बालिका का अपहरण व अनुसूचित जाति जन जाति नृसंशता निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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