मुख्यमंत्री ने 61 व्यक्तियों को वितरित की वृद्धावस्था पेंशन
59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण करने पर वृद्धावस्था पेंशन के लिए करें आवेदन
60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही प्रारम्भ हुई वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही
आशीष तिवारी , बालजी दैनिक
देहरादून , 4 दिसंबर , मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सितंबर-2024 से अक्टूबर-2024 के मध्य प्रदेश में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कुल 61 व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का वितरण किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में पहली बार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही राज्य के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण करने के पश्चात भी वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदक का फॉर्म स्वीकृति पश्चात जिस माह आवेदक 60 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, उस माह के अंत से उनकी वृद्धावस्था पेंशन प्रारंभ कर दी जाएगी। इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था का सलीकरण किये जाने से अब हमारे वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया है। अब पति पत्नी दोनों वृद्ध दंपति को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उदेश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी वृद्धजन उनके अभिभावक के समान है, जिनकी सेवा में वे हमेशा तत्पर रहेंगे।