उत्तर प्रदेशगोण्डा

नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

अनिल कुमार द्विवेदी
बी न्यूज दैनिक

गोण्डा। जिले के थाना कर्नलगंज क्षेत्र में बीते तीन वर्षों पूर्व एक नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को कोर्ट ने पांच साल का सश्रम कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

मिली जानकारी के मुताबिक बीते 07 दिसंबर 2021 को थाना कर्नलगंज पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ विपक्षी अहमद हुसैन द्वारा छेड़छाड़ की गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज पर मु०अ०सं०- 417/2021, धारा 323,354 भादवि व 9एम/10 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त अहमद हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक अरुण कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 02.03.2022 को न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम मे दिनांक 20.01.2025 को उक्त अभियोग में न्यायालय/पीठासीन अधिकारी राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा मॉनीटरिंग सेल, अभियोजक अशोक कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर व थाना कर्नलगंज के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप सोमवार को दोषी अभियुक्त अहमद हुसैन उर्फ जुबेर पुत्र महबूब निवासी सराय काजी थाना फखरपुर जनपद बहराइच को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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