उत्तर प्रदेशगोण्डा

अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई: डीएम नेहा शर्मा ने दिए प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश

डीएम नेहा शर्मा का निर्देश: खनन अनुमति से पहले सहखातेदार की एनओसी अनिवार्य

अनिल कुमार द्विवेदी
बी न्यूज दैनिक

गोंडा: जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जिले में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोंडा तहसील के डडवा कानूनगो गांव में अवैध मिट्टी खनन की पुष्टि होने पर डीएम ने शुक्रवार को तत्काल दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि खनन पर प्रभावी रोक लगाई जाए और अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

गोंडा तहसील के डडवा कानूनगो गांव निवासी माधुरी सिंह ने 7 जनवरी को जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार गाटा संख्या 239/1.303 हे. पर आठ सहखातेदारों में से अधिकांश ने बिना विधिक विभाजन के मिट्टी का खनन कराया। माधुरी सिंह ने बताया कि उनका मामला न्यायालय में लंबित है, इसके बावजूद उनके हिस्से की जमीन से अवैध खनन किया गया।

जिलाधिकारी के निर्देश पर खान अधिकारी अभय रंजन और संबंधित अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में यह सामने आया कि फौजदार सिंह, जो सहखातेदारों में से एक हैं, की जमीन को छोड़कर बाकी हिस्सों से लगभग चार फीट गहराई तक मिट्टी का खनन हुआ है। फौजदार सिंह की जमीन परती है, जबकि इसका आंशिक भाग कृषि उपयोग में है। उनकी भूमि के दो ओर पूर्व में खनन हो चुका है, जबकि तीसरी ओर सरकारी नाला है।

जांच के आधार पर डीएम नेहा शर्मा ने अवैध खनन के दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और भविष्य में खनन अनुमति देने से पहले सहखातेदारों की अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) को अनिवार्य करने के निर्देश दिए।

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