उत्तर प्रदेशगोण्डा

दुकान पर आबकारी टीम का छापा, अपमिश्रित शराब की बिक्री करते पकड़ा गया विक्रेता

* दुकान सील कर आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा

अनिल कुमार द्विवेदी
बी न्यूज दैनिक

गोण्डा। आबकारी निरीक्षक द्वारा अपनी टीम के साथ करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के बालपुर में विदेशी शराब की दुकान पर छापा मारकर विक्रेता द्वारा अपमिश्रित शराब की बिक्री करते हुए पाया गया। इस पर दुकान को सील कर दिया गया है और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

आबकारी टीम ने मौके पर विक्रेता मोहित कुमार को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया और दुकान के भीतर से विभिन्न शराब की बोतलें बरामद कीं, जिनमें मिलावट की संभावना का संदेह था। जांच के दौरान विक्रेता ने स्वीकार किया कि वह शराब में मिलावट कर ग्राहकों को बेच रहा था। इस कबूलनामे को वीडियो में रिकॉर्ड किया गया और दुकान से बरामद शराब का सैंपल लिया गया। आबकारी निरीक्षक रामधनी वर्मा की टीम ने बरामद शराब को गोण्डा स्थित कार्यालय में अल्कोहल स्तर के लिए जांच की, जिसमें मैकडॉवल की 375 एमएल की बोतलों में 32.1 प्रतिशत और इम्पीरियल ब्लू की 180 एमएल की बोतलों में 35.4 प्रतिशत अल्कोहल पाया गया। इससे यह साफ हुआ कि बेची जा रही शराब में मिलावट की गई थी। इस गंभीर अपराध के बाद आबकारी विभाग ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। दुकान मालिक राजेश कुमार को भी तत्काल उपस्थिति के लिए बुलाया गया, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ। इस घटना के बाद मौके पर भीड़ एकत्रित होने लगी, जिसके कारण आबकारी टीम ने दुकान के शटर को बंद कर ताला लगाकर सील कर दिया। शटर पर लगाए गए ताले की चाबी थाना कार्यालय को सौंप दी गई है और अन्य सभी आवश्यक सबूतों को रिकॉर्ड किया गया है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई में सभी निर्देशों का पालन किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 800 व भारतीय दंड संहिता की धारा 318, 319, 336 एवं 340 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शराब में मिलावट के इस गंभीर अपराध से न केवल कानून का उल्लंघन हुआ है बल्कि जनता की सेहत पर भी खतरा उत्पन्न किया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button