निर्वाचक फोटो पहचान पत्र न होने की स्थिति में मतदाता आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के माध्यम से कर सकेेंगे मतदान

प्रयागराज 26 अक्टूबर
बीके यादव/ बालजी दैनिक
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने 256-फूलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी निर्वाचकों को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 256-फूलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2024 का मतदान दिनांक 13 नवंबर 2024 को पूर्वान्ह 7:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक सम्पन्न होगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि श्सभी निर्वाचकों जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान केन्द्रों पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगाः-
* आधार कार्ड,
* मनरेगा जॉब कार्ड,
* बैंकों/डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पासबुक,
* श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
* ड्राइविंग लाइसेंस,
* पैन कार्ड,
* एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड,
* भारतीय पासपोर्ट,
* फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
* केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
* सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, और
* यूनिक डिस्एबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार