उत्तर प्रदेशगोण्डा

खरगूपुर विद्युत उपकेंद्र एसडीओ की तानाशाही विद्युत बिल जमा होने के बावजूद भी काट रहे कनेक्शन

बिजली के बकाए पर सात दिन में कनेक्शन काटने की नोटिस के नियम बगैर नोटिस ही काट रहे कनेक्शन आखिर क्यों ?

अनिल कुमार द्विवेदी
बी न्यूज दैनिक

गोंडा। प्रदेश सरकार की सख्त कानून व्यवस्था के बावजूद भी विद्युत विभाग के विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की तानाशाही सर चढ़कर बोल रही है। पूरा मामला विद्युत उपकेंद्र खरगूपुर के ग्राम पंचायत देवरिया कला से जुड़ा हुआ है जहां पर एसडीओ पंकज राठौर के आदेश के अनुक्रम में देवरिया कला ग्राम पंचायत में विद्युत बिल जमा करने हेतु गांव में दिनांक 6 जनवरी 2025 को विद्युत बिल जमा करने हेतु कैंप लगाया गया जिसके अनुक्रम में कर्मचारियों के द्वारा घर-घर जाकर विद्युत बिल जमा करने हेतु उपभोक्ताओं से बात की गई विद्युत बिल न जमा करने के अनुक्रम में उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन तो काटे गए लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया कि जिन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल जमा थे आखिर उनका क्यों काटा गया कनेक्शन जिसको लेकर विद्युत उपभोक्ता केशवम पुत्र बुद्धई कनेक्शन संख्या 8976669000 द्वारा इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को सूचित भी किया लेकिन विभागीय अधिकारियों की तानाशाही चार दिन बीत जाने के बाद भी नहीं जोड़ा गया कनेक्शन गांव के ही राम अवतार पुत्र मुख्तियार दुबे का भी कनेक्शन बिल जमा करने के बावजूद भी नहीं जोड़ा गया तीसरी उपभोक्ता रामचंद्र सिंह पुत्र रामसूरत ऐसे कई उपभोक्ता है गांव में जिनका विद्युत बिल जमा होने के बावजूद भी कनेक्शन एसडीओ पंकज राठौर के आदेश के अनुक्रम में काट दिया गया ऐसा क्यों ? उपभोक्ताओं ने सवाल उठाया की क्या विद्युत बिल जमा होने के बावजूद भी कनेक्शन काटने का है कोई प्रावधान अगर नहीं तो आखिर क्यों काटा गया उपभोक्ताओं का कनेक्शन वही जब इस संबंध में एसडीओ विद्युत उपकेंद्र खरगूपुर पंकज राठौर से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन कट गया है वह अपना विद्युत बिल लेकर के विद्युत केंद्र पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं तभी जुड़ सकता है कनेक्शन बताया कि मेरे द्वारा कोई कनेक्शन नहीं कटवाया गया है।

उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन काटने के नियम

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (यूपीपीसीएल) के मुताबिक, अगर किसी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन बकाया बिल के कारण काटा जा चुका है, तो वह 25 प्रतिशत बकाया राशि जमा करके अपना कनेक्शन फिर से जुड़वा सकता है.

बिजली उपभोक्ताओं को बकाए बिल पर 15 दिन का नोटिस देने की मांग की जा रही है. हालांकि, अभी तक प्रदेश में बिजली के बकाए पर सात दिन में कनेक्शन काटने की नोटिस देने का नियम है.

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