करहल तहसील में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन: न्याय सबका अधिकार

उमाकांत बाथम संवाददाता मैनपुरी
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मैनपुरी द्वारा ‘विधान से समाधान के अंतर्गत महिलाओं के हितार्थ’ एक विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करहल ब्लॉक के लोक सभागार में 17 दिसंबर 2024 को किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों को उनके विधिक अधिकारों और कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करना था।इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और विधिक सहायता उपलब्ध कराने के तरीकों की जानकारी देना था। महिलाओं को बताया गया कि वे किस तरह से घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद, कार्यस्थल उत्पीड़न और अन्य समस्याओं का समाधान कानूनी रूप से पा सकती हैं,कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पंकज कुमार अग्रवाल रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को न्याय तक पहुंच के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण से नि:शुल्क सहायता प्राप्त करें। कार्यक्रम का संचालन अपर जिला न्यायाधीश/सचिव कमल सिंह ने किया।कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं। घरेलू हिंसा, कार्यस्थल उत्पीड़न, संपत्ति अधिकार और महिला सम्मान से जुड़ी अन्य समस्याओं पर कानूनी समाधान और जागरूकता प्रदान की गई,कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने समाज के अन्य कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की पहल की जानकारी भी साझा की।,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार, निम्न वर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा:
महिलाएं और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति, ₹3 लाख वार्षिक आय से कम वाले गरीब व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिव्यांग व्यक्ति, प्राकृतिक आपदा, मानव तस्करी या घरेलू हिंसा पीड़ित व्यक्ति।,इस योजना के तहत निःशुल्क कानूनी सलाह, वकील के माध्यम से न्यायालय में केस की पैरवी, कानूनी दस्तावेजों की तैयारी और झूठे मुकदमों से सुरक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।कार्यक्रम में करहल तहसील की बड़ी संख्या में महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। स्थानीय महिलाओं ने अपनी समस्याओं पर सवाल पूछे, जिनका समाधान न्यायिक अधिकारियों और विधिक विशेषज्ञों ने दिया।विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय जिला और तहसील न्यायालय परिसर में उपलब्ध है। राष्ट्रीय विधिक हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।जिला न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने कहा, “न्याय सबका अधिकार है। किसी भी आर्थिक या सामाजिक कठिनाई के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।”कार्यक्रम के अंत में न्यायिक अधिकारियों ने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे इस जानकारी को समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे।
इस मौके पर अल्का मिश्रा बाल संरक्षण अधिकारी,मंजू चतुर्वेदी, जज कमल सिंह,नायब तहसीलदार संतोष राजोरिया,राजेश मिश्रा,संतोष कुमार,न्याय मित्र अनुराग कुमार,ब्रजमोहन, बी डी ओ राजेश मिश्रा,ए डी ओ भुवनेश कुमार, रवनीश कुमार लेखपाल, प्रधान जैसे सुमन दिवाकर,अनिल यादव,अर्जुन सिंह तोमर, सोनू प्रधान,शैलेंद्र प्रधान,अशोक प्रधान,रामनिवास प्रधान,फूलन सिंह,हरेंद्र सिंह तोमर,कुशल पाल प्रधान,प्रदीप प्रधान,समर पाल प्रधान,रविन्द्र प्रधान,चरन सिंह प्रधान,मनोज वोक्षा, राजेश कुमार शाक्य, इंद्रपाल बाबू,शिवचरण बाबू,नितिन बाबू, रिंकेश यादव रोजगार सेवक,आदि लोग मौजूद रहे।