उत्तर प्रदेशगोण्डा

गोंडा में सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत पर मंडलायुक्त ने दिए जांच व कार्रवाई के निर्देश

चरागाह की भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने के दिये निर्देश

अनिल कुमार द्विवेदी
बी न्यूज दैनिक

गोंडा 11 जनवरी 2025 – देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में गोण्डा की जिलाधिकारी को अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मामला गोंडा जनपद के तरबगंज तहसील स्थित ग्राम नगवा का है, जहां सरकारी चारागाह, खलिहान और खाद गड्ढे की जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत की गई है।

नगवा निवासी पराग दत्त मिश्रा ने आयुक्त को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 28 अगस्त 2018 को उच्च न्यायालय ने उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा पूर्व में भी कई बार प्रशासन से शिकायत की गई थी, परंतु समस्या जस की तस बनी रही। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी गोण्डा को निर्देश दिया है कि अवैध कब्जे की जांच कर अविलंब भूमि को कब्जामुक्त कराया जाए और नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि ग्राम नगवा में चारागाह, खलिहान और खाद गड्ढे की भूमि पर कब्जे की शिकायतें कई वर्षों से लंबित हैं। वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्टआदेश देने के बाद अतिक्रमण नहीं हटा, ग्रामीणों को प्रभावी कार्रवाई का इंतजार है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button