मांझा बिस्फोट के तीनों मृतकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
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इस तरह का मांझा बनाने वालों पर शिकंजा कसेगी पुलिस
बरेली के किला थाना क्षेत्र के बाकरगंज में मांझा बनाने के दौरान हुए धमाके में तीन लोगों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन सचेत हुआ है। मामले में जहां डीएम के निर्देश पर जांच शुरू हो गई है, वहीं पुलिस ने भी विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। किला थाना प्रभारी राजेश कुमार ने इस घटना को लेकर तीनों मृतकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
आरोप है कि मकान में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से किसी विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया गया था। अवैध रूप से मांझा निर्माण में प्रयोग कर रहे थे, जिससे जन व धन की हानि हुई है। थाना किला पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 व 3/4/5 विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 की धाराओं 45/46/61/61(2)/62/105/106/324(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इलाके में मांझा निर्माण एवं गंधक पोटाश के प्रयोग के संबंध में जन जागरूकता के लिए थाना किला पुलिस ने दो टीमों का गठन किया है। दोनों टीम एफएसएल व फील्ड यूनिट और डॉग स्कवॉड के सहयोग से अभियान चलाएगी। मांझा निर्माण का काम करने वालों को जागरूक किया जाएगा, साथ ही मांझा निर्माण में गंधक-पोटाश का इस्तेमाल मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।