उत्तर प्रदेशगोण्डा

पिता के गैरइरादतन हत्या में बेटे को 10 साल की कैद

अनिल कुमार द्विवेदी
बी न्यूज दैनिक

गोण्डा। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में एक दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार की कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई, साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। मामला इटियाथोक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पण्डितपुरवा मौजा रायपुर ब्रह्मचारी का है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि वादी अजय कुमार पाण्डेय ने 6 सितम्बर 2020 को इटियाथोक कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसका छोटा भाई बृजेश पाण्डेय मकान बंटवारे को लेकर उससे विवाद कर रहा था। कहासुनी के दौरान बृजेश मारपीट पर उतारू हो गया। जिसमें बीच बचाव करने आये पिता मोहरमणि पाण्डेय को उनके छोटे भाई बृजेश पाण्डेय ने मारपीट कर घायल कर दिया। बेहोशी की हालत में घायल पिता को उपचार के लिए जिला अस्पताल गोंडा ले जा जा रहे थे तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट दाखिल किया। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना, इसके बाद कोर्ट ने तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर दोषी बृजेश पांडेय को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

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