उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट की फटकार कब तक फ्री में देगी राशन सरकार, रोजगार के अवसर क्यों नहीं हो रहे हैं सृजित 81 करोड लोग ले रहे हैं सुविधा का लाभ सिर्फ टैक्स पेयर ही बाहर

शिवकुमार पांडे गुरुजी/ बीन्यूज़ हिंदी दैनिक
तहसील तरबगंज गोंडा (नई दिल्ली). सुप्रीम कोर्ट ने कोविड महामारी से मुफ्त में बांटने वाले राशन पर तंज करते हुए कहा,कब तक फ्री में राशन बांटे जाएगे, प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर क्यों नहीं सृजित किए जा रहे हैं? शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर नौकरी के अवसर क्यों नहीं सृचित किया जा रहे हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ उस समय दंग रह गई इसी बीच अदालत ने बताया की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड लोगों के मुफ्त रियायती दर पर राशन दिया जा रहा है पीठ ने केंद्र की तरफ से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त साली सिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि इसका मतलब यदि वर्तमान में 2011 में जनगणना हो गई होती तो इसकी संख्या में और वृद्धि होती पीठ ने कहा कि हमें हमें केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन नहीं पैदा करना चाहिए।
अन्यथा यह बहुत मुश्किल हो जाएगा मेहता ने कहा कि इस अदालत के आदेश मुख्य रूप से कोविद के समय के लिए के थे सॉलिसिटर जनरल ने कहा उसे समय देश संकट में था इसलिए यह कदम उठाया गया अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को मुक्त राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे परंतु कब तक मुफ्त राशन दिए जाएंगे ।
हम इन प्रवासी श्रमिकों के लिए नौकरी से के अवसर रोजगार और क्षमता निर्माण के साथ काम क्यों नहीं करते ?

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