मासूम बच्ची के कातिल को अदालत ने सुनाया सजा ऐ मौत
नवाबगंज का बहुत चर्चित दिल दहला देने वाला प्रकरण
तत्कालीन कोतवाल मनोज राय की मेहनत रंग लाई मृतक मासूम बच्ची को मिला इंसाफ
अनिल कुमार द्विवेदी
बी न्यूज दैनिक
गोंडा: चार वर्षीय मासूम से दुराचार करने के बाद उसकी नृशंस हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने सजा ए मौत सुना दिया है। विवरण के अनुसार कस्बे के निवासी विष्णु गुप्ता उर्फ किन्ने पुत्र देवता प्रसाद ने 22 जून 2024 को घटना के संबंध में नवाबगंज पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कटरा रेलवे स्टेशन के पास बाग में एक मासूम बच्ची का शव खून से लतपथ पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी तथा अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रकरण की जांच तत्कालीन कोतवाल मनोज राय ने प्रारंभ की।
24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने मध्य प्रदेश के जिला दतिया थाना सेवंढा के अंतर्गत ग्राम जोरी लाल निवासी विश्वनाथ वंशकार पुत्र रामदास वंशकार को गिरफ्तार कर जेल रवाना कर दिया। पुलिस की तत्परता पूर्ण कार्रवाई और पैरवी से 6 माह के भीतर अदालत ने मुकदमे की कार्रवाई पूरी करते हुए हत्यारोपी को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। प्रकरण मे शनिवार को अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा मौत सुना दिया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल ने बताया कि मासूम की हत्या की घटना के बाद पुलिस टीम ने 24 घंटे के भीतर आरोपी विश्वनाथ वंशकार पुत्र रामदास वंशकार निवासी ग्राम जोरी ताल थाना सेवंढा जनपद दतिया मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया था। घटना की विवेचना तत्कालीन कोतवाल मनोज राय द्वारा मात्र 10 दिन में ही वैज्ञानिक साक्षी संकलन व विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था