देश

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्हाट्सएप के खिलाफ डाली गई अर्जी को किया गया निरस्त

शिवकुमार पाण्डेय पाण्डेय गुरुजी /बी न्यूज हिंदी
नई दिल्ली एजेंसी (तरबगंज गोंडा)_

सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप संबंधित सरकार की नियमों की अनदेखी पर केंद्र को व्हाट्सएप के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त झटका देते हुए सीधे खारिज कर दिया ।

सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप संबंधित याचिका पर विचार करने का बिलकुल इच्छुक नहीं है ।

ओमनाकुट्टन ने अपने में तर्क दिया कि मैसेजिंग प्लेटफार्म ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 का पालन करने से इनकार कर दिया है। और जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि व्हाट्सएप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, जो की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी खतरा है।

इस तर्क को सीधे सिरे से टालकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका को खारिज कर दिया ,तथा सरकारी ठेका देने वाले जांच को टाल दिया ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button