उत्तराखण्डराज्य

धामी कैबिनेट में UCC नियमावली को मिली मंजूरी

देहरादून, 21 जनवरी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है, और यह ऐतिहासिक कानून 26 जनवरी, 2025 से उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है। इस कदम से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा।

UCC का उद्देश्य और महत्व

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि राज्य सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और समीक्षा के बाद इस कानून को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, “यह कदम पहाड़ से लेकर पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश भेजेगा।” धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है, और यह संहिता सभी के साथ न्याय करने का काम करेगी।

UCC

UCC की राह: समिति की रिपोर्ट और राष्ट्रपति की सहमति

उत्तराखंड सरकार ने 2022 में एक समिति का गठन किया था, जो समान नागरिक संहिता के मसौदे को तैयार करने के लिए काम कर रही थी। इस समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदे को बाद में राष्ट्रपति की सहमति मिल गई, और मार्च 2024 में उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता को कानून के रूप में पारित किया गया। अब, इस कानून के लागू होने के बाद, उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जहां एक समान नागरिक संहिता लागू होगी, जो राज्य के नागरिकों को समान अधिकार और सुविधाएं प्रदान करेगी।

कैबिनेट बैठक में हुए फैसले

कैबिनेट बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि इस नियमावली के लागू होने के बाद हर नागरिक को एक समान और समान न्याय मिलेगा। इसके अलावा, यह नियम समाज में समरसता और एकजुटता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का यह कदम राज्य के नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक नई दिशा देने वाला होगा।

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