उत्तर प्रदेशबरेली

दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

बरेली। किशोरी को बहलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी थाना भोजीपुरा के घाटमपुर निवासी वासुदेव उर्फ नन्हें कश्यप परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बारादरी में तहरीर देकर बताया था कि वह दिल्ली में मजदूरी करने चला गया था। प्लाट में बने टीनशेड में पत्नी और बच्चे रह रहे थे। 1 मार्च 2013 सुबह करीब 7 बजे किराना की दुकान पर बेटी दूध की थैली लेने गई, मगर वह वापस नहीं लौटी तो तलाश किया। इस दौरान पता चला कि वासुदेव उसे बहलाकर ले गया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना में दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाकर आरोप पत्र कोर्ट भेज दिया गया। मामले में शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाह पेश किए थे।

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