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हरियाणा में निजी कंपनी को बिजली वितरण लाइसेंस का मामला: 9 दिन में ही फैसला निलंबित, राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद आयोग ने लगाई रोक

चंडीगढ़। हरियाणा के गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण का लाइसेंस हासिल करने वाली इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड की राह महज नौ दिन में थम गई।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने 19 अक्टूबर को कंपनी को 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण की मंजूरी दी थी। अब राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद आयोग ने इस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

निजी कंपनी को लाइसेंस देने के फैसले के बाद बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। करीब 45 घंटे तक चले आंदोलन के बाद हरियाणा सरकार से बातचीत के उपरांत कर्मचारी काम पर लौटे।

बिजली मंत्री अनिल विज भी समानांतर बिजली वितरण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। कर्मचारियों की आशंका थी कि निजी कंपनी को वितरण की अनुमति मिलने से सरकारी बिजली निगमों के हित प्रभावित होंगे। ऊर्जा विभाग ने 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 108 के तहत आयोग को निर्देश जारी किए।

इसमें पूरे प्रदेश में समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस को लागू करने या प्रभावी बनाने से रोकने को कहा गया। आयोग ने 28 अक्टूबर को स्पष्ट किया कि सरकारी निर्देश प्रभावी रहने तक इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी।

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