अयोध्याउत्तर प्रदेश

स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी का बकाया भुगतान का मामला

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कोर्ट से नोटिस, 15 दिन में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश

बलराम मौर्य/ बालजी हिन्दी दैनिक
तारुन, अयोध्या। स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी देवराज तिवारी ने अपने बकाया भुगतान के लिए हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने 4 मार्च 2025 को लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या को डेढ़ महीने में प्रार्थना पत्र पर विचार करने और एक महीने में बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था। 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर श्री तिवारी ने 2 जुलाई को अवमानना याचिका दायर की। मा. न्यायालय ने 4 जुलाई को सीएमओ को 15 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। सीएमओ ने तारुन सीएचसी की बंद अलमारी से कुछ रिकॉर्ड निकाले, लेकिन कई वर्षों के रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। सीएमओ कार्यालय में भी कई वर्षों के अभिलेख गायब हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, यदि समय पर मामले का निस्तारण नहीं हुआ तो कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त 2025 को होगी। वही गायब रिकॉर्ड के संबंध में अभी तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई है।

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