झारखण्डराज्य

हेमंत सोरेन को राहत की मांग पर हाई कोर्ट में सुनवाई, ED को 16 सितंबर तक जवाब का निर्देश

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन के कथित फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित हेमंत सोरेन की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 16 सितंबर तक का समय दिया है। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज याचिका को खारिज किए जाने के आदेश पर रोक लगाने के साथ मामले की आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगाने का आग्रह किया गया।

ईडी की विशेष अदालत इस मामले में अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह सहित 15 आरोपितों के खिलाफ पहले ही आरोप गठन कर चुकी है। राजकुमार पाहन सहित दो आरोपितों के खिलाफ अभी आरोप गठन नहीं हुआ है।

मामले में राजस्व कर्मी भानु प्रसाद प्रताप, अंतू तिर्की, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, विनोद कुमार सिंह, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, इरशाद अख्तर, अफसर अली, सद्दाम हुसैन और इरसाद सहित अन्य को आरोपित बनाया गया है।

कथित जमीन फर्जीवाड़े की जांच के दौरान ईडी ने कई स्थानों पर कार्रवाई की थी। जांच पूरी करने के बाद ईडी ने सभी आरोपितों के खिलाफ ईडी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।

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