भोला गुप्ता सुसाइड मामले मे शिवकुमार मौर्य को मिली जमानत, हुए रिहा

बलराम मौर्य/ बालजी हिन्दी दैनिक
अयोध्या l भोला गुप्ता सुसाइड मामले में विनायक गेस्ट हाउस के मालिक शिवकुमार मौर्य निवासी नरियावा थाना पूराकलंदर जिला अयोध्या की जमानत माननीय उच्चन्यालय खण्डपीठ लखनऊ से स्वीकृत हुई जिसमें अभियुक्त को 20,000/रुपए के बंध पत्र पर सीजेएम महोदय द्वारा रिहा किया गयाl जिसमें पैरवी विद्वान अधिवक्ता आशीष मौर्य, व अजयवीर सिंह , आशीष कुमार मांझी और अमरीश वर्मा, सूरज प्रसाद मौर्य, राम करन कुशवाहा, दीनानाथ मौर्य, राज मौर्य एडवोकेट के द्वारा विधि सम्मत पैरवी करते हुए बंध पत्र प्रस्तुत किया गया l मा0 न्यायालय द्वारा पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या कोतवाली अयोध्या 403/2025 अंतर्गत धारा 108 बी एन एस (पुरानी धारा 306 ऋए) थाना-कोतवाली अयोध्या, जिला-अयोध्या द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूर किया गया। ज्ञातव्य हो कि गत 16 जुलाई 2025 माधव होम स्टे मेडिकल कॉलेज के सामने दर्शन नगर अयोध्या में एक मामला हुआ था, जहा पर मृतक भोला गुप्ता का सुसाइड नोट बरामद हुआ था उसी आधार पर विनायक गेस्ट हाउस के मालिक शिव कुमार मौर्य की गिरफ्तारी हुई थी । आज उसकी जमानत मंजूर करते हुए रिहा कर दिया गया। रिहाई के अवसर पर डॉ बाबूराम मौर्य, देवकी नन्दन मौर्य, विकास मौर्य, अरुण कुमार मौर्य ने कहा कि माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा था और सत्य की जीत हुई है l





