राज्य सूचना आयोग ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या को किया तलब
बकाया देयको से पीड़ित देवराज तिवारी रिटायर्ड स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का प्रकरण पहुँचा राज्य सूचना आयोग


संदीप विक्रम सिंह
तारुन, अयोध्या। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद से सेवानिवृत हो चुके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन में तैनात रहे देवराज तिवारी द्वारा सीएमओ से 11 सितंबर 2023 को एक जन सूचना मांगी थी। जन सूचना न मिलने पर तिवारी ने 20 अक्टूबर 2023 को प्रथम अपील किया। जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचना देने के लिए आदेशित किया गया। किंतु अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन ने प्रथम अपीलीय अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश का पालन करना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद संबंधित अधिकारियों को अनु स्मारक के माध्यम से सूचित किया। फिर भी जन सूचना प्राप्त नहीं हुई। 16 जनवरी 2024 को राज्य सूचना आयोग में अपील की। जिस पर 17 फरवरी तथा 19 मई 2025 को सुनवाई के बाद आयोग ने सूचना न मिलने पर आगामी 23 जून 2025 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जन सूचना उपलब्ध कराने में देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। पीड़ित देवराज तिवारी का कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अंतिम अवसर दिया गया है। यदि सूचना न दी गई तो दंडात्मक कार्यवाही भी हो सकती है।




