उत्तर प्रदेशगोण्डा

सीओ से विवाद के मामले में चार्जशीट दाखिल

अनिल कुमार द्विवेदी
बी न्यूज दैनिक

गोण्डा। सीओ करनैलगंज की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान लेकर विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने आरोपी छह अधिवक्ताओं को सम्मन जारी किया है। अधिवक्ताओं ने इस मामले में संयुक्त बार संघ की बैठक कर रणनीति बनाने का निर्णय लिया है।
करनैलगंज के तत्कालीन सीओ सौरभ कुमार वर्मा ने कोतवाली नगर में आठ अप्रैल 2025 को केस दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि वह सुबह 11:15 बजे शासकीय कार्य से जिला एवं सत्र न्यायालय गए थे। न्यायालय परिसर में प्रवेश करते ही कई वकील उनकी गाड़ी रोककर अपशब्द कहने लगे। कई अधिवक्ताओं ने उनसे, चालक व हमराही आरक्षी से मारपीट की। जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी।
हालांकि अधिवक्ताओं ने इसे फर्जी और मनगढ़ंत बताते हुए मुकदमा समाप्त करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस ने अधिवक्ता आलोक पांडेय, राजेश दूबे, शिवम सिंह रैकवार, शिवम तिवारी उर्फ सौरभ, गौरीशंकर चौबे व प्रदीप मिश्र के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। आरोपपत्र का संज्ञान लेकर विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत से आरोपी अधिवक्ताओं को सम्मन जारी करके आगामी चार सितंबर 2025 को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामबुझारथ द्विवेदी ने बताया कि मुकदमा की वापसी को लेकर अधिवक्ता आंदोलनरत हैं। शासन प्रशासन से वार्ता की जा रही है। पुलिस ने जल्दबाजी में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया है। इस संबंध में संयुक्त बार की बैठक कर समस्त सदस्यों की राय से अग्रिम कार्यवाही की रणनीति तैयार की जाएगी।

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