उत्तर प्रदेशबरेली

प्रेमिका समेत परिवार के चार लोगों को उम्रकैद प्रेमी को मारकर खेत में फेंका था शव

बरेली । फरीदपुर क्षेत्र के एक गांव में आन की खातिर युवक की हत्या के मामले में दोषी महिला, उसके पति, भाई और पिता को अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मार्च 2022 में गांव अमरेख निवासी रामशरण ने फरीदपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके मंझले बेटे सुनील की हत्या कर अज्ञात लोगों ने शव गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। सर्विलांस से पता चला कि हत्या के दिन सुनील को गांव निवासी एकता ने कॉल कर अकेले में बुलाया था। इसके बाद पुलिस ने एकता, उसके भाई सौरभ, पिता राजकुमार और पति सतेंद्र को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया।

एकता से सुनील का प्रेम प्रसंग था। सुनील से पीछा छुड़ाने के लिए सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने एकता, सौरभ, राजकुमार और सतेंद्र के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भेजा था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में छह गवाह व 17 साक्ष्य पेश किए गए। अदालत ने चारों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button