प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का आखिरी मौका

31 जुलाई तक ब्याज-जुर्माना माफ! लुधियाना, होशियारपुर और जंडियाला गुरु में विशेष सुविधा लुधियाना, होशियारपुर और जंडियाला गुरु में विशेष सुविधा
कमिश्नर आदित्य का निर्देश: अधिकतम लाभ पहुंचाना लक्ष्य
लुधियाना के नगर निगम कमिश्नर आदित्य द्वारा बुलाई गई चारों जोनों के अधिकारियों की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कमिश्नर ने बताया कि सरकार की मंशा लोगों को ब्याज और जुर्माने की माफी का अधिकतम लाभ दिलाना है। इसी उद्देश्य से कर्मचारियों को कार्यालय खुले रखने और प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए फील्ड में कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि 31 जुलाई के बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 18 प्रतिशत ब्याज और 20 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। इस संबंध में नियमित रूप से एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं। कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जंडियाला गुरु और होशियारपुर में भी विशेष पहल
जंडियाला गुरु में भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को विशेष लाभ दिया जा रहा है। नगर परिषद जंडियाला गुरु के ई.ओ. रणदीप सिंह वड़ैच ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार ब्याज और जुर्माना मुक्त योजना को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद कार्यालय शनिवार को भी खुला रहेगा। उन्होंने शहरवासियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की।
इसी प्रकार, होशियारपुर नगर निगम कमिश्नर ज्योति बाला मट्टू ने बताया कि संपत्ति कर की OTS नीति के तहत 31 जुलाई 2025 तक प्रत्येक संस्थान (जैसे घरेलू, व्यापारिक, औद्योगिक) का मौजूदा और पुराना टैक्स जमा कराने पर जुर्माने और ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी गई है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे 31 जुलाई से पहले नगर निगम होशियारपुर में अपनी संपत्ति का बकाया मूल संपत्ति कर बिना ब्याज और जुर्माने के जमा कराकर इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जनता की सुविधा के लिए नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी।
महत्वपूर्ण जानकारी:
- अंतिम तिथि: 31 जुलाई, 2025
- छूट: बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 100% ब्याज और जुर्माना माफ
- खुले रहने वाले कार्यालय: लुधियाना, जंडियाला गुरु, होशियारपुर नगर निगम/परिषद कार्यालय 26 और 27 जुलाई को भी खुले।
- समय (होशियारपुर): शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक।
- 31 जुलाई के बाद: 18% ब्याज और 20% जुर्माना लागू होगा।
प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, जुर्माने से बचें और सरकार की इस जन-कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं!





