बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा निम्नलिखित अवैध निर्माणों के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही

बरेली । उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरण के अवर अभियन्तागण अजीत साहनी, सीताराम, सुरेन्द्र द्विवेदी एवं सहायक अभियन्तागण धर्मवीर सिंह, गजेन्द्र कुमार शर्मा, विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह एवं प्रवर्तन टीम की उपस्थिति में निम्नलिखित अवैध निर्माणों के विरूद्व सीलिंग की कार्यवाही की गयी। मुमतियाज़ अहमद द्वारा थाना इज्जतनगर फरीदापुर चौधरी, शान्तीनगर में लगभग 800 वर्गमी0 में एस0बी0 लॉन के नाम से बारात घर का संचालन किया जा रहा था, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा सीलिंग की कार्यवाही की गयी।
मोहम्मद तसलीम द्वारा थाना इज्जतनगर फरीदापुर चौधरी, शान्तीनगर में लगभग 200 वर्गमी0 में जिम का संचालन किया जा रहा था, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा सीलिंग की कार्यवाही की गयी।
राजवीर सिंह द्वारा थाना इज्जतनगर में लगभग 32 वर्गमी0 में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु दुकान का निर्माण किया जा रहा था, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा सीलिंग की कार्यवाही की गयी।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये विकास/निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है इसके लिए भवन/भूखण्ड के क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन/भूखण्ड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें तथा मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का स्वयं का होगा।





