उत्तर प्रदेश

निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ संचालित

वशिष्ठ मौर्या/बालजी हिन्दी दैनिक
देवरिया l सहायक श्रमायुक्त देवरिया स्कन्द कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों जैसे नरेगा श्रमिक, राजमिस्त्री, शटरिंग कार्य, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, प्लम्बर, दिहाड़ी मजदूर, बढ़ई, पेंटर आदि के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को दो पुत्रियों के विवाह हेतु ₹55,000/- प्रति पुत्री की एकमुश्त सहायता राशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है। मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक को संतान जन्म पर सहायता राशि दी जाती है, जिसमें पुत्र जन्म पर ₹26,000/- से ₹50,000/- तथा पुत्री जन्म पर ₹31,000/- से ₹55,000/- तक की धनराशि दी जाती है। साथ ही पुत्री के नाम से ₹25,000/- की सावधि जमा भी कराई जाती है।
इसी प्रकार निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना में दुर्घटना से मृत्यु पर ₹5,25,000/-, सामान्य मृत्यु पर ₹2,25,000/- तथा दिव्यांगता की दशा में मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर सहायता राशि प्रदान की जाती है।
संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के दो बच्चों तक को स्नातक पाठ्यक्रम हेतु ₹12,000/-, आईटीआई/पॉलीटेक्निक हेतु ₹12,000/- तथा प्रोफेशनल कोर्स हेतु ₹60,000/- की धनराशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों को साइकिल क्रय हेतु ₹4,500/- की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
सहायक श्रमायुक्त श्री कुमार ने जिले के समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे अपने निकटतम सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ अवश्य प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए श्रमिक कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, विकास भवन परिसर देवरिया में संपर्क किया जा सकता है।

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