वीडीए का विल्डोजर थाना फतेहगंज पश्चिमी ग्राम ठिरिया खेतल में अवैध कालोनी को तोड़ा गया

बरेली। शेखावत द्वारा थाना फतेहगंज पश्चिमी ग्राम ठिरिया खेतल बरेली पर लगभग 7000 वर्गमी0 क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखण्डों का चिन्हांकन, सड़क एवं बाउन्ड्रीवाल आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा था।
उक्त अवैध कालोनी के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता धर्मवीर सिंह अवर अभियन्ता संदीप कुमार एवं प्रवर्तन टीम की उपस्थिति में अवैध कालोनी के विरूद्व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण/प्लॉटिंग अवैध है और उसे ध्वस्त किया जा सकता है। अतः भवन/भूखण्ड क्रय करने से पूर्व मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें, अन्यथा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।





