उत्तर प्रदेशसीतापुर

चोरी की 09 मोटरसाइकिलें बरामद 03 अंतर्जनपदीय ऑटोलिफ्टर गिरफ्तार

रिपोर्ट कौशिक पाण्डेय 
सीतापुर जनपद के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में चोरी/नकबजनी/छिनैती जैसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवम् कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।
दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आज अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी  आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी लहरपुर सुशील कुमार यादव के नेतृत्त्व में थाना लहरपुर व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर अंतर्जनपदीय ऑटोलिफ्टरों  1.जमी अहमद पुत्र नबीअहमद नि0 हाजीपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी 2.जिशान पुत्र समीउल्ला नि0 ग्राम नीमगांव थाना नीमगांव जनपद खीरी 3.जुबेर खा पुत्र सफीअहमद नि0 हरिदासपुर थाना खीरी जनपद लखीमपुर खीरी को पोंगलीपुर पुल के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों से मौके/निशानदेही से कुल 09 अदद चोरी की मोटरसाईकिलें बरामद हुई हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद मोटरसाइकिलों के विषय में पूछताछ में बताया कि हम तीनो लोग साथ में मिलकर अलग -2 स्थानो से मोटरसाइकिलें चोरी कर उनके नंबर प्लेट बदल कर या हटाकर कुछ समय प्रयोग कर एक दूसरे के माध्यम से ग्राहक सेट करके चोरी की मोटरसाइकिलों को बेच देते है जो रुपये मिलते है उसे हम लोग आपस में बांट लेते है। मौके से बरामद सफेद अपाचे मोटरसाइकिल हमने लगभग 20-22 दिन पूर्व लालकमल ढाबा लहरपुर के सामने से तथा दूसरी मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर प्लस आमीन नगर मोहम्दी से चोरी की थी तथा निशानदेही पर नवीनगर से पहले घने जंगल झाडियो में 07 अन्य मोटरसाइकिलें, जनपद खीरी में विभिन्न स्थानों से चोरी की है। उपरोक्त बरामद मो0सा0 नं0 UP 34 CB 4405 अपाचे के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 284/25 व सुपर स्प्लेण्डर UP 34 BC 2486 के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 313/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। जनपद खीरी से चोरी हुई एचएफ डीलेक्स UP 31 BN 0805 के सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर जनपद लखीमपुर पर मु0अ0स0 155/25 व मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर UP 31 AM 4560 के सम्बन्ध में थाना पदुका जनपद खीरी में मु0अ0स0 194/25 पंजीकृत है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अंतर्जनपदीय अपराधी है जिनके विरुद्ध पूर्व में भी चोरी जैसे अपराध में सीतापुर व खीरी में कई अभियोग पंजीकत हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध मु.अ.सं.  अंतर्गत धारा 303(2) /317(2)/317(4)/112(2)/ 318(4)/319(2)/ 336(2)/338/340(2) बीएनएस चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराधियों के विरूद्ध निरन्तर कार्यवाही इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button