हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: कर्मचारी बदल सकेंगे स्थायी पता, होमटाउन रहेगा वही

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के होमटाउन (गृहनगर) और स्थायी पते को लेकर लंबे समय से चली आ रही भ्रम की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान अपना स्थायी पता बदल सकते हैं, लेकिन उनका होमटाउन नहीं बदला जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि होमटाउन और स्थायी पता दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं और इन्हें एक-दूसरे का विकल्प नहीं माना जा सकता।
सभी विभागों को जारी किए गए निर्देश
राज्य सरकार ने यह आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों को भेज दिया है। निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी अन्य शहर में स्थायी रूप से बस जाता है या वहां संपत्ति खरीदता है, तो सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद उसका स्थायी पता बदला जा सकता है। हालांकि, इस बदलाव का उसके होमटाउन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
गजटेड अधिकारियों की गृह जिले में नहीं होगी तैनाती
सरकार ने अपने आदेश में यह भी दोहराया है कि गजटेड अधिकारियों की नियुक्ति या तैनाती उनके गृह जिले में नहीं की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखना और हितों के टकराव की संभावनाओं को कम करना है।
पुराने मामलों की नहीं होगी दोबारा समीक्षा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों का होमटाउन या स्थायी पता पहले ही सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से बदला जा चुका है, उनके मामलों की दोबारा समीक्षा नहीं की जाएगी। नए निर्देश भविष्य में ऐसे मामलों में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।
read also :





