अयोध्याउत्तर प्रदेश

दूसरी ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा करने की शिकायत हुई सही, मिली 15 दिनों की मोहलत

संदीप विक्रम सिंह/बालजी हिन्दी दैनिक
हैदरगंज, अयोध्या। एक ग्राम पंचायत की आरक्षित भूमि दूसरी ग्राम सभा के प्रधान पर कब्जा करने की हुई शिकायत के मामले में तहसील प्रशासन द्वारा की गई जांच में सही पाया गया है। मामला बीकापुर तहसील अंतर्गत विकासखंड तारुन क्षेत्र की ग्राम पंचायत पछियाना का है। यहां के रहने वाले सौरभ कुमार पांडेय ने 25 जुलाई को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी।कहा है कि भू अभिलेखों में गाटा संख्या 3541 नवीन परती के नाम सुरक्षित जमीन है। आरोप था कि इसी ग्राम पंचायत से सटी दूसरी ग्राम पंचायत खपराडीह के प्रधान अशोक कुमार वर्मा द्वारा लगभग 25 वर्षों से नवीन परती की जमीन कब्जा कर खेती कर रहे हैं। इसी क्रम में 20 अगस्त को तहसील बीकापुर के लेखपाल सियाराम द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि गाटा संख्या 3541/.0153 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में नवीन परती के खाते में दर्ज कागजात है। जिस पर अशोक कुमार वर्मा पुत्र दान बहादुर वर्मा द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर गन्ने की फसल लगाई है। जिसे 15 दिन में खाली करने की नोटिस दी गई है। राजस्व निरीक्षक जगदंबा ने इस बाबत बताया कि कब्जा करने वाले को 15 दिन के मोहलत दिया गया है। यदि खाली नहीं करते हैं, तो नियमानुसार फसल को नष्ट करा दिया जाएगा।

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