पात्र प्रवासियों की लंबित नागरिकता पर SC का केंद्र को नोटिस

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र प्रवासियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
दिसंबर 01, नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र प्रवासियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। प्रवासियों की ओर से एक एनजीओ द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र अल्पसंख्यकों के आवेदन अब भी लंबित हैं। ऐसे में मतदाता सूची के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का खतरा है।
याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि उत्पीड़ित अल्पसंख्यक के तौर पर 2014 से पहले बांग्लादेश से आए हिंदू,बौद्ध, ईसाईयों को अभी तक CAA के तहत नागरिकता नहीं मिल पाई है। वही सीजेआई सूर्य कांत ने कहा कि कम केवल इस आधार पर मामलों को नहीं बांट सकते कि आवेदन करने वाला जैन या बौद्ध है। सर्वोच्च अदालत CAA के तहत डीम्ड सिटिजनशिप के आधार पर आगामी 9 दिसंबर को अन्य मामलों के साथ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।





