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SC ने देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी

दिसंबर 01, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को गंभीर मानते हुए इनकी जांच की जिम्मेदारी CBI को दे दी है। कोर्ट ने कहा कि देश भर में हो रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच अब सिर्फ CBI करेगी। अगर ऐसे फर्जी स्कैम के लिए खोले गए बैंक अकाउंट में किसी बैंक कर्मचारी की भूमिका मिलती है तो CBI उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा और उन सभी राज्यों से कहा है जिन्होंने CBI को जांच की अनुमति नहीं दी है कि वे डिजिटल अरेस्ट केसों की जांच के लिए मंजूरी दें ताकि देशभर में एक साथ जांच हो सके। कोर्ट ने CBI को ये भी निर्देश दिया कि अगर स्कैम चलाने वाले आरोपी भारत के बाहर से काम कर रहे हों तो उन्हें पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाए।
कोर्ट के आदेश में आईटी से जुड़े सभी संस्थानों को CBI को सहयोग करने को कहा गया है। साथ ही, कोर्ट ने मोबाइल सिम जारी करने से जुड़ी गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन धोखाधड़ी के लगातार बढ़ते मामलों पर खुद संज्ञान लेते हुए ये सुनवाई शुरू की है।

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